राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025
(लागू/जारी तिथि: 24 दिसम्बर 2025)
उद्देश्य: राजस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म शूटिंग (फिल्मांकन) का प्रमुख हब बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना तथा युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास के नए अवसर सृजित करना।
1. वित्तीय अनुदान (सब्सिडी) के प्रमुख प्रावधान:
राज्य में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देय होगी।
अधिकतम सब्सिडी सीमा:
फीचर फिल्म: ₹3 करोड़
वेब सीरीज: ₹2 करोड़
डॉक्यूमेंट्री: ₹2 करोड़
टीवी सीरियल: ₹1.5 करोड़
2. अनिवार्य न्यूनतम व्यय सीमा (सब्सिडी हेतु):
फीचर फिल्म के लिए: ₹2 करोड़
वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों के लिए: ₹1 करोड़
3. सब्सिडी प्राप्त करने के मापदंड (स्क्रीन-टाइम व शूटिंग दिवस):
लोकेशन स्क्रीन-टाइम के आधार पर:
5% से 15% स्क्रीन-टाइम = 10% सब्सिडी
16% से 30% स्क्रीन-टाइम = 20% सब्सिडी
30% से अधिक स्क्रीन-टाइम = 30% सब्सिडी
शूटिंग दिवस के आधार पर: फीचर फिल्म के 50% शूटिंग-दिवस राजस्थान में पूरे करने पर अधिकतम 30% सब्सिडी।
विशेष छूट: यदि 100% शूटिंग राजस्थान में होती है, तो अधिकतम सीमा के भीतर 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
4. सरकारी लोकेशन्स पर शुल्क प्रतिपूर्ति:
राज्य एवं केंद्र सरकार के अधीन शूटिंग स्थलों पर अनुमति शुल्क (फीस) की 100% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 5 दिनों के लिए) की जाएगी।
5. पुरस्कार प्राप्त फिल्मों हेतु विशेष प्रोत्साहन:
अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त (राजस्थान में फिल्माई गई) फीचर फिल्मों को: अधिकतम ₹1 करोड़।
भारत सरकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को: अधिकतम ₹50 लाख।
6. छात्रवृत्ति योजना (महत्वपूर्ण तथ्य):
लाभार्थी: राजस्थान के मूल निवासी छात्र।
संस्थान: FTII पुणे, SRFTI कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) नई दिल्ली।
चयन: प्रतिवर्ष 10 छात्रों का चयन।
छात्रवृत्ति राशि: 100% ट्यूशन फीस (अधिकतम ₹50,000) और 100% स्टाइपेंड (अधिकतम ₹5,000 प्रतिमाह)।
7. फिल्म रिलीज की अनिवार्यता (थियेटर स्क्रीन संख्या):
हिन्दी फिल्में: न्यूनतम 200 स्क्रीन
अन्य भाषाओं की फिल्में: न्यूनतम 100 स्क्रीन
राजस्थानी फिल्में: न्यूनतम 25 स्क्रीन
8. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:
पोर्टल: एक 'वन-स्टॉप समाधान' के रूप में नया ऑनलाइन पोर्टल और 'राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी' (पर्यटन विभाग द्वारा) बनाई जाएगी।
क्रेडिट: सब्सिडी प्राप्त करने वाली सभी फिल्मों को राज्य सरकार व पर्यटन विभाग को अनिवार्य रूप से 'श्रेय' (Credit) देना होगा।

0 Comments